राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसे एनएफबीएस के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2016 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने अपने घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। इस स्थिति में परिवार को एकमुश्त मुआवजा राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत कमाने वाले की मृत्यु पर सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होती है, और इसके लिए कोई ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है।
यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कमाने वाले की मृत्यु पर सरकारी सहायता की तलाश कर रहे हैं।
इस योजना से उन परिवारों को विशेष लाभ होता है जो कमाने वाले की मृत्यु पर सरकारी सहायता की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।
योजना की प्रमुख बातें:
यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बनाई गई है।
यदि परिवार का मुख्य या एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति निधन हो जाता है, तो परिवार के अगले उत्तरदायी सदस्य को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आवेदक 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
मुआवजे की राशि वर्तमान में ₹30,000/- निर्धारित की गई है, जो पहले ₹20,000/- थी, यानी इसे बढ़ा दिया गया है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है; कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकता।
लाभ पाने के लिए, परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में ₹56,450/- और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सहायता राशि केवल उस स्थिति में दी जाती है, जब परिवार का मुख्य या एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति दिवंगत हो गया हो।
योजना के लाभ:
इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। शुरुआत में यह मुआवजा ₹20,000 था, लेकिन वर्ष 2013 के बाद इसमें संशोधन कर इसे ₹30,000 कर दिया गया।
जो भी व्यक्ति परिवार के मुख्य कमाने वाले के निधन के पश्चात उत्तराधिकारी (मुखिया) बनने की पात्रता रखता है, वह इस योजना के अंतर्गत सरकार से निर्धारित मुआवजा राशि का दावा कर सकता है।
पात्रता शर्ते:
1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना अनिवार्य है।
2. आवेदन करने वाले की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी पात्रता केवल उन्हीं को है जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है।
3. इसके अतिरिक्त, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹56,450 और ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. यह आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जाती है जब परिवार का एकमात्र या मुख्य कमाने वाला सदस्य निधन को प्राप्त कर चुका हो
आवश्यक दस्तावेज़:
योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है:
1. मृत्यु प्रमाण पत्र — परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु की पुष्टि हेतु।
2. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड — आवेदक की आर्थिक स्थिति प्रमाणित करने के लिए।
3. बीपीएल राशन कार्ड (नीला कार्ड) — वैकल्पिक रूप से गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण।
4. निवास प्रमाण पत्र — आवेदक के उत्तर प्रदेश में निवास की पुष्टि हेतु।
आवेदन प्रक्रिया:
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
1. योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ (या सीधे लिंक पर क्लिक करे।
2. होमपेज पर उपलब्ध “नया पंजीकरण” (New Registration) विकल्प का चयन करें।

3. ऑनलाइन आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें, जिसमें व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण शामिल हों।

4. मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन कर अपलोड करें। अंत में, जानकारी की पुष्टि कर आवेदन सबमिट करें।
नोट – प्रस्तुत जानकारी जो भी इस आर्टिकल में लिखी गईं है, और जो भी विवरण यहां दिया गया है वे सब अधिकारी वेबसाइट से ली गई है अलग से कोई भी निर्देश स्वयं से नही डाली गई है। अतः आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कॉमेंट कर के जरूर बताएं। धन्यवाद!